Thu Jan 01 21:42:02 IST 2026
नागपुर : मंडल मुख्यालय के निर्देशानुसार, रेलवे सुरक्षा बल चंद्रपुर द्वारा 04 फरवरी को भवनजी भाई चव्हाण हाईस्कूल एंड महाविद्यालय चंद्रपुर में स्कूली विद्यार्थियों के लिए रेलवे सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों को रेलवे सुरक्षा नियमों एवं संबंधित कानूनों के प्रति जागरूक करना था ताकि वे रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग
कर सकें और अनजाने में होने वाले अपराधों से बच सकें। विद्यार्थियों को समझाया गया कि ट्रेनों पर पत्थर फेंकने से यात्रियों को गंभीर चोट लग सकती है, जिससे जानलेवा दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। यह रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। *पतंगबाजी के जोखिम:* रेलवे ट्रैक और ओवरहेड तारों के आसपास पतंग उड़ाने के खतरे बताए गए, जिसमें विद्युत झटके लगने, ट्रेनों के संचालन में बाधा उत्पन्न होने और गंभीर दुर्घटनाओं की संभावना होती है। *अनधिकृत प्रवेश (ट्रेसपास/UTI):* रेलवे ट्रैक या परिसर में बिना अनुमति प्रवेश करना खतरनाक और कानूनन अपराध है। विद्यार्थियों को रेलवे क्रॉसिंग का सही ढंग से उपयोग करने और रेल पटरियों पर अनावश्यक रूप से न चलने की सलाह दी गई। *यात्रा के दौरान सुरक्षा उपाय:* यात्रा के समय दरवाजे पर खड़े होने, चलती ट्रेन से चढ़ने-उतरने और अजनबियों से खाद्य-पेय पदार्थ न लेने जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा सलाह दी गई। विभिन्न रेलवे अपराधों, उनकी रोकथाम और सुरक्षा उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस जागरूकता अभियान में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्हें रेलवे अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों और उनसे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि रेलवे संपत्ति की सुरक्षा केवल रेलवे कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। यह अभियान विद्यार्थियों में रेलवे सुरक्षा के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना जागृत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।